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सीजीटीएमएसई (CGTMSE) संपार्श्विक मुक्त ऋण — सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

Source: cgtmse.in · msme.gov.in · Last verified: April 2026

सीजीटीएमएसई (CGTMSE) क्या है?

सीजीटीएमएसई (CGTMSE) संपार्श्विक मुक्त ऋण पात्रता भारत के सभी नए और मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए उपलब्ध है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना अगस्त 2000 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। यह योजना सीधे ऋण प्रदान नहीं करती — बल्कि यह बैंकों और एनबीएफसी को सरकार समर्थित गारंटी प्रदान करती है, जिससे वे संपार्श्विक या तृतीय पक्ष गारंटी मांगे बिना एमएसई को ₹10 करोड़ तक ऋण दे सकते हैं। यदि उधारकर्ता चूक करता है, तो सीजीटीएमएसई बैंक को गारंटीकृत हिस्से की भरपाई करता है — जिससे बैंक का जोखिम कम होता है और छोटे व्यवसायों को ऋण प्राप्त करना आसान होता है। वित्त वर्ष 2022-23 में सीजीटीएमएसई ने एक वर्ष में ₹1 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृत की — जिससे यह भारत के सबसे प्रभावशाली वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक बन गया।

सीजीटीएमएसई (CGTMSE) कैसे काम करता है?

🏪
आप — एमएसएमई स्वामी
अपने बैंक या एनबीएफसी में ऋण के लिए आवेदन करें
कोई संपार्श्विक या संपत्ति आवश्यक नहीं
कोई तृतीय पक्ष गारंटर आवश्यक नहीं
ऋण
अनुरोध
🏦
बैंक या एनबीएफसी
आपके व्यवसाय की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है
₹10 करोड़ तक ऋण स्वीकृत करता है
गारंटी कवर के लिए सीजीटीएमएसई में आवेदन करता है
गारंटी
अनुरोध
🛡️
CGTMSE
बैंक को 75–90% गारंटी प्रदान करता है
बैंक आपके खाते में ऋण वितरित करता है
यदि आप चूक करते हैं, तो सीजीटीएमएसई बैंक को मुआवजा देता है
🏪
आप — एमएसएमई स्वामी
अपने बैंक या एनबीएफसी में ऋण के लिए आवेदन करें
कोई संपार्श्विक या संपत्ति आवश्यक नहीं
कोई तृतीय पक्ष गारंटर आवश्यक नहीं
Loan request
🏦
बैंक या एनबीएफसी
आपके व्यवसाय की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है
₹10 करोड़ तक ऋण स्वीकृत करता है
गारंटी कवर के लिए सीजीटीएमएसई में आवेदन करता है
Guarantee request
🛡️
CGTMSE
बैंक को 75–90% गारंटी प्रदान करता है
बैंक आपके खाते में ऋण वितरित करता है
यदि आप चूक करते हैं, तो सीजीटीएमएसई बैंक को मुआवजा देता है
💡
CGTMSE सीधे लोन नहीं देता। यह आपके और आपके बैंक के बीच गारंटर के रूप में कार्य करता है। बैंक गारंटी से आश्वस्त होकर बिना संपत्ति या गारंटर मांगे आपको ऋण देता है। आप सामान्य रूप से बैंक को चुकाते हैं — सीजीटीएमएसई केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब आप चूक करते हैं।
Source: cgtmse.in · msme.gov.in

गारंटी कवरेज मैट्रिक्स

उधारकर्ता श्रेणी
₹5 लाख तक
₹5 लाख से ₹50 लाख
₹50 लाख से ₹10 करोड़
महिला उद्यमी
अग्निवीरों द्वारा प्रवर्तित एमएसई
90%
guarantee
90%
guarantee
90%
guarantee
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन
आकांक्षी जिले · जेडईडी · ट्रांसजेंडर
85%
guarantee
85%
guarantee
85%
guarantee
सूक्ष्म उद्यम
सभी सूक्ष्म इकाइयां
85%
guarantee
75%
guarantee
75%
guarantee
अन्य सभी उधारकर्ता
लघु उद्यम, सामान्य
75%
guarantee
75%
guarantee
75%
guarantee
महिला उद्यमी
अग्निवीरों द्वारा प्रवर्तित एमएसई
Up to ₹5L
90%
₹5L–₹50L
90%
₹50L–₹10Cr
90%
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन
आकांक्षी जिले · जेडईडी · ट्रांसजेंडर
Up to ₹5L
85%
₹5L–₹50L
85%
₹50L–₹10Cr
85%
सूक्ष्म उद्यम
सभी सूक्ष्म इकाइयां
Up to ₹5L
85%
₹5L–₹50L
75%
₹50L–₹10Cr
75%
अन्य सभी उधारकर्ता
Small enterprises, general category
Up to ₹5L
75%
₹5L–₹50L
75%
₹50L–₹10Cr
75%
📌
चिह्नित ऋण न्यून जिलों (आईसीडीडी) में एमएसई को लागू दर से 5% अतिरिक्त कवरेज मिलती है। उदाहरण के लिए, आईसीडीडी में एक सामान्य उधारकर्ता को 75% के बजाय 80% मिलता है।
Source: cgtmse.in — CGS-I updated April 01, 2025

सीजीटीएमएसई (CGTMSE) संपार्श्विक मुक्त ऋण : कौन पात्र है / कौन नहीं?

कौन पात्र है
नए और मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में व्यवसाय
छोटे सड़क और जल परिवहन संचालक
व्यवसाय उद्यम पंजीकरण number
महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर — अधिक कवरेज
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी सेवा क्षेत्र की गतिविधियां
अन्य राज्य या राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा समर्थित व्यवसाय
कौन पात्र नहीं है
कृषि और संबद्ध गतिविधियां
कृषि और संबद्ध गतिविधियां
ईसीजीसी या अन्य गारंटी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले ऋण
पहले से संपार्श्विक या तृतीय पक्ष गारंटी द्वारा समर्थित ऋण
धोखाधड़ी या जानबूझकर चूककर्ता घोषित खाते
ऋण जो पहले से एनपीए हो चुके हैं
शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान
Source: cgtmse.in

आवेदन कैसे करें?

1
उद्यम पंजीकरण प्राप्त करें
आवेदन से पहले अनिवार्य — udyamregistration.gov.in पर निःशुल्क
2
सीजीटीएमएसई (CGTMSE) बैंक चुनें
सीजीटीएमएसई (CGTMSE) के साथ सूचीबद्ध कोई भी अनुसूचित बैंक, एनबीएफसी या लघु वित्त बैंक
3
ऋण के लिए आवेदन करें
दस्तावेज़ जमा करें — बैंक से सीजीटीएमएसई (CGTMSE) कवर के लिए आवेदन करने को कहें
4
बैंक सीजीटीएमएसई (CGTMSE) में आवेदन करता है
बैंक आपकी ओर से गारंटी आवेदन जमा करता है
5
ऋण वितरित
गारंटी स्वीकृत — बिना संपार्श्विक के ऋण जमा
⚠️
आप सीधे सीजीटीएमएसई (CGTMSE) में आवेदन नहीं करते। बैंक या एनबीएफसी आपकी ओर से गारंटी कवर के लिए आवेदन करता है। आपका काम है बैंक के पास अपने दस्तावेज़ लेकर जाएं और उनसे अपने ऋण को सीजीटीएमएसई (CGTMSE) योजना के अंतर्गत कवर करने के लिए कहें।
🌐
— सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, एनबीएफसी और लघु वित्त बैंक पात्र ऋणदाता हैं। cgtmse.in — सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), NBFC और लघु वित्त बैंक पात्र ऋणदाता हैं।
Source: cgtmse.in

मुख्य तथ्य

₹10 करोड़
अधिकतम संपार्श्विक मुक्त
ऋण कवर
90%
महिला उद्यमियों के लिए
अधिकतम गारंटी कवर
₹1L Crore
वित्त वर्ष 2022-23 में
स्वीकृत गारंटी
शून्य
संपार्श्विक या गारंटर
आवश्यक
Source: cgtmse.in · msme.gov.in

सीजीटीएमएसई (CGTMSE) के लिए आवश्यक दस्तावेज़

🪪
पहचान प्रमाण
आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट
🏠
पता प्रमाण
आधार, उपयोगिता बिल या किराया समझौता
📋
उद्यम प्रमाणपत्र
उद्यम संख्या — सीजीटीएमएसई (CGTMSE) कवरेज के लिए अनिवार्य
🪙
पैन कार्ड
₹5 लाख से अधिक के ऋण के लिए अनिवार्य
🏦
बैंक विवरण
पिछले 6 महीने — नकद प्रवाह और पुनर्भुगतान क्षमता दर्शाता है
📊
परियोजना रिपोर्ट
व्यवहार्यता दर्शाने वाली व्यवसाय योजना — बैंक द्वारा आवश्यक
🏪
व्यवसाय प्रमाण
जीएसटी, व्यापार लाइसेंस या दुकान स्थापना प्रमाणपत्र
📸
फोटोग्राफ
आवेदक के हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो
📋
श्रेणी प्रमाणपत्र
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/दिव्यांगजन — अधिक कवरेज के लिए आवेदन करने पर
📌
दस्तावेज़ आपके बैंक में जमा किए जाते हैं — सीजीटीएमएसई (CGTMSE) में सीधे नहीं। आवश्यकताएं ऋणदाता के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए बैंक से पूरी चेकलिस्ट अवश्य पुष्टि करें।
Source: cgtmse.in
सीजीटीएमएसई (CGTMSE) संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपने अपना पूरा कर लिया है उद्यम पंजीकरण — it is mandatory for CGTMSE coverage.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — CGTMSE

CGTMSE संपार्श्विक मुक्त ऋण — गारंटी कैसे काम करती है, पात्रता, कवरेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी।

सीजीटीएमएसई (CGTMSE) क्या है?

CGTMSE का पूरा नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसे अगस्त 2000 में भारत सरकार के MSME मंत्रालय और SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) ने मिलकर स्थापित किया था। CGTMSE सीधे लोन नहीं देता — बल्कि यह बैंकों और NBFCs को सरकार समर्थित गारंटी प्रदान करता है, जिससे वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना कोई संपार्श्विक (गिरवी/जमानत) या गारंटर मांगे ₹10 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं।

CGTMSE को एक मूक (साइलेंट) गारंटर की तरह समझें। जब आप बैंक में व्यवसाय लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक को डर होता है — अगर आप लोन न चुका पाए तो? CGTMSE बैंक को आश्वासन देता है: "अगर यह उधारकर्ता चूक करे, तो हम आपके नुकसान का 75% से 90% हिस्सा भरपाई करेंगे।" इस आश्वासन के साथ, बैंक आपसे कोई संपत्ति या गारंटर मांगे बिना लोन देता है। आप सामान्य रूप से बैंक को चुकाते रहते हैं — CGTMSE केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब आप चूक करते हैं।

CGTMSE ₹10 करोड़ तक के लोन पर गारंटी कवर देता है। यह टर्म लोन और कार्यशील पूँजी (वर्किंग कैपिटल) लोन दोनों पर लागू होता है। ₹10 करोड़ से अधिक के लोन CGTMSE गारंटी के दायरे से बाहर हैं और उनके लिए अलग तरीके से संपार्श्विक की व्यवस्था करनी होगी।

  • मुद्रा लोन एक ऐसी योजना है जहाँ सरकार बैंकों को सूक्ष्म व्यवसायों को ₹20 लाख तक का छोटा लोन देने में सक्षम बनाती है। इसका अपना अलग गारंटी तंत्र है।
  • CGTMSE सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ₹10 करोड़ तक के बड़े लोन की गारंटी का ढाँचा है। यह स्वयं कोई लोन उत्पाद नहीं है, बल्कि एक क्रेडिट गारंटी है जो बैंकों को बिना संपार्श्विक के उधार देने में सक्षम बनाती है।

₹20 लाख तक के लोन के लिए मुद्रा आसान विकल्प है। बिना संपार्श्विक के बड़े व्यावसायिक लोन के लिए CGTMSE सही रास्ता है।

CGTMSE आपकी श्रेणी के आधार पर लोन राशि का 75% से 90% तक गारंटी देता है:

90% : महिला उद्यमी और अग्निवीर द्वारा प्रवर्तित MSE
85% : SC/ST/दिव्यांग, आकांक्षी जिले, ZED, ट्रांसजेंडर
85%:सूक्ष्म उद्यम (₹5 लाख तक)
75% :अन्य सभी उधारकर्ता (लघु उद्यम, सामान्य)

चिह्नित ऋण न्यून जिलों (ICDD) में MSE को लागू दर से 5% अतिरिक्त कवरेज मिलती है।

हाँ। CGTMSE बकाया लोन राशि पर एक वार्षिक गारंटी शुल्क (Annual Guarantee Fee — AGF) लेता है। यह शुल्क बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है लेकिन आमतौर पर लोन की लागत के हिस्से के रूप में उधारकर्ता पर डाला जाता है। शुल्क दर लोन के आकार और उधारकर्ता की श्रेणी के अनुसार बदलती है — यह आमतौर पर बकाया राशि पर 0.37% से 1.35% प्रति वर्ष के बीच होती है। महिला उद्यमी और SC/ST वर्ग के उधारकर्ताओं को आमतौर पर कम दर मिलती है। लोन पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने बैंक से सटीक AGF दर अवश्य पूछें।

CGTMSE देश के उन जिलों की पहचान करता है जहाँ MSE को औपचारिक ऋण का प्रवाह विशेष रूप से कम है। इन्हें चिह्नित ऋण न्यून जिले (Identified Credit Deficient Districts — ICDD) कहा जाता है। इन जिलों के MSE को मानक दर से 5% अतिरिक्त गारंटी कवरेज मिलती है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य श्रेणी का उधारकर्ता सामान्यतः 75% कवरेज पाता है — ICDD जिले में उसे 80% मिलेगा। अपने बैंक से या cgtmse.in पर देखें कि आपका जिला इस श्रेणी में आता है या नहीं।

  • नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE)
  • विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के व्यवसाय
  • छोटे सड़क और जल परिवहन संचालक
  • MSMED अधिनियम 2006 के तहत सभी सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ
  • वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाले व्यवसाय (अनिवार्य)
  • महिला, SC/ST, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर स्वामित्व वाले व्यवसाय (अधिक कवरेज)
  • अन्य राज्य या राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा समर्थित व्यवसाय

निम्नलिखित CGTMSE कवरेज के दायरे से बाहर हैं:

  • कृषि और संबद्ध गतिविधियां
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) और संयुक्त देनदारी समूह
  • ECGC या किसी अन्य गारंटी योजना के तहत पहले से आच्छादित लोन
  • जो लोन पहले से संपार्श्विक या तृतीय पक्ष गारंटी से सुरक्षित हैं
  • धोखाधड़ी या जानबूझकर चूककर्ता घोषित खाते
  • जो लोन पहले ही NPA बन चुके हैं
  • शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान

हाँ। CGTMSE कवरेज के लिए उद्यम पंजीकरण अनिवार्य है। वैध उद्यम पंजीकरण संख्या के बिना आपके लोन को CGTMSE गारंटी योजना के तहत कवर नहीं किया जा सकता। बैंक जाने से पहले udyamregistration.gov.in पर निःशुल्क पंजीकरण करें।

नहीं। CGS-I के तहत CGTMSE कवरेज केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के लिए उपलब्ध है जैसा कि MSMED अधिनियम में परिभाषित है। मध्यम उद्यम इस गारंटी योजना के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, CGTMSE के पास खुदरा व्यापार और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए एक अलग योजना — CGS-II — है। लागू कवरेज के लिए अपने बैंक से पुष्टि करें।

आप सीधे CGTMSE में आवेदन नहीं करते। प्रक्रिया इस प्रकार है: (1) उद्यम पंजीकरण पूरा करें, (2) अपने दस्तावेज़ों के साथ किसी भी CGTMSE सदस्य बैंक या NBFC से संपर्क करें, (3) व्यवसाय लोन के लिए आवेदन करें और विशेष रूप से बैंक से CGTMSE योजना के तहत इसे कवर करने को कहें, (4) बैंक आपके आवेदन का मूल्यांकन करता है और CGTMSE में गारंटी के लिए आवेदन करता है, (5) स्वीकृति के बाद बिना संपार्श्विक के लोन वितरित किया जाता है। सदस्य ऋणदाता cgtmse.in पर देखें।

  • पहचान प्रमाण: आधार, PAN, वोटर ID या पासपोर्ट
  • पता प्रमाण: आधार, बिजली बिल या किराया अनुबंध
  • उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (अनिवार्य)
  • PAN कार्ड (₹5 लाख से अधिक के लोन के लिए अनिवार्य)
  • पिछले 6 महीनों के बैंक विवरण
  • व्यवसाय योजना / प्रोजेक्ट रिपोर्ट (व्यवहार्यता दर्शाने वाली)
  • व्यवसाय प्रमाण: GST प्रमाणपत्र, ट्रेड लाइसेंस या दुकान स्थापना प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
  • श्रेणी प्रमाण पत्र: SC/ST/OBC/महिला/दिव्यांग (अधिक कवरेज के लिए)

दस्तावेज़ आपके बैंक में जमा होते हैं — सीधे CGTMSE में नहीं। आवश्यकताएँ बैंक के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), लघु वित्त बैंक और पात्र NBFC जो CGTMSE के सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLI) के रूप में पंजीकृत हैं, CGTMSE-कवर्ड लोन दे सकते हैं। इनमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक जैसे प्रमुख सरकारी बैंक, निजी बैंक और कई NBFC शामिल हैं। MLI की पूरी सूची cgtmse.in पर उपलब्ध है।

यदि आप चूक करते हैं, तो बैंक CGTMSE गारंटी को भुनाता है और CGTMSE बैंक को बकाया लोन राशि का 75% से 90% (आपकी श्रेणी के अनुसार) मुआवजा देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप देनदारी से मुक्त हो गए। CGTMSE और बैंक दोनों आपसे वसूली की कोशिश जारी रखेंगे। आपका क्रेडिट स्कोर गंभीर रूप से प्रभावित होगा और कानूनी वसूली कार्यवाही भी हो सकती है। CGTMSE लोन में चूक करने से आप भविष्य में CGTMSE-कवर्ड लोन के लिए अपात्र भी हो सकते हैं।

अस्वीकरण: यह पृष्ठ केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए पीएमईजीपी (PMEGP) सब्सिडी पात्रता पर सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। सब्सिडी स्वीकृति केवीआईसी/डीआईसी मूल्यांकन और बैंक स्वीकृति पर निर्भर है। आवेदन करने से पहले kviconline.gov.in पर वर्तमान योजना विवरण अवश्य सत्यापित करें।

Source: cgtmse.in · msme.gov.in · Ministry of MSME, Government of India

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